Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026: बिहार कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन शुरू, इन 18 जिलों में मिलेगा लाभ, देखें पंचायत लिस्ट

Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026
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अगर आप बिहार के किसान हैं और अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण आपकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने बिहार कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों के बाढ़ प्रभावित किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस लेख में हम आपको Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी — जैसे अनुदान की दरें, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, प्रभावित जिलों की सूची और पंचायत लिस्ट कैसे देखें — विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत न पड़े।

Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026: संक्षिप्त जानकारी (Overview)

विवरण (Particulars)जानकारी (Details)
योजना का नामकृषि इनपुट अनुदान योजना 2026-27
विभागकृषि विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थीबाढ़ प्रभावित 18 जिलों के किसान
अनुदान राशि₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर
अधिकतम रकबा2 हेक्टेयर (494 डिसमिल) प्रति किसान
आवेदन शुरू23 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि29 सितंबर 2026
आवेदन का माध्यमपूरी तरह ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटdbtagriculture.bihar.gov.in
हेल्पलाइन नंबर18001801551 (टोल फ्री)

आखिर यह योजना क्यों शुरू की गई?

अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में बिहार में अत्यधिक बारिश हुई और कई नदियों के बांधों के फाटक खोले गए, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया। इस बाढ़ जैसी स्थिति के कारण राज्य के 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों की इसी क्षति की भरपाई के लिए कृषि विभाग ने 22 सितंबर 2026 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह अनुदान सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी किसी दलाल या बिचौलिए की जरूरत नहीं है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

इवेंटतारीख
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि22 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि23 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि29 सितंबर 2026
कृषि समन्वयक द्वारा सत्यापनआवेदन के 2 से 4 दिन के भीतर
अनुदान राशि का ट्रांसफरसत्यापन पूरा होने के बाद बैंक खाते में

ध्यान दें: आवेदन के लिए किसानों को सिर्फ एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसलिए जो किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए, नहीं तो वे इस अनुदान से वंचित रह सकते हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2026: अनुदान की दरें

फसल के प्रकार और क्षति की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग दर पर अनुदान दिया जाएगा। नीचे टेबल में इसे विस्तार से समझें —

फसल का प्रकारप्रति हेक्टेयर अनुदानन्यूनतम अनुदान राशि
वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र₹8,500₹1,000
सिंचित फसल क्षेत्र₹17,000₹2,000
शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित)₹22,500₹2,500

यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी लगभग 494 डिसमिल भूमि के लिए ही देय है। मतलब अगर आपकी जमीन इससे ज्यादा भी बाढ़ से प्रभावित हुई है, तो भी अनुदान की गणना 2 हेक्टेयर तक ही सीमित रहेगी।

Bihar Krishi Input Anudan 2026 के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

आवेदन करने से पहले नीचे दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट न हो —

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
  • आवेदक का घर या खेत 18 प्रभावित जिलों की 653 अधिसूचित पंचायतों में से किसी एक में स्थित होना चाहिए।
  • फसल क्षेत्र में कम से कम 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ हो।
  • आवेदक पहले से dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर किसान के रूप में पंजीकृत हो और उसके पास 13 अंकों की पंजीकरण संख्या हो।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, अन्यथा अनुदान राशि ट्रांसफर नहीं होगी।
  • यह योजना किसान परिवार (पति + पत्नी + अवयस्क बच्चे) के आधार पर लागू होती है, यानी परिवार के केवल एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलेगा।
  • अगर किसी किसान ने अपने खेत में फसल अवशेष (पुआल) जलाया है, तो उसे इस अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा।

Bihar Krishi Input Anudan 2026: प्रभावित 18 जिलों की सूची

कृषि विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस योजना का लाभ नीचे दी गई 18 जिलों के अधिसूचित पंचायतों के किसानों को ही मिलेगा —

क्रम संख्याजिलाक्रम संख्याजिला
1वैशाली10सारण
2लखीसराय11मुंगेर
3बेगूसराय12मधेपुरा
4पश्चिम चंपारण13अरवल
5कटिहार14कैमूर
6समस्तीपुर15पूर्णियाँ
7भोजपुर16खगड़िया
8शेखपुरा17भागलपुर
9औरंगाबाद18पटना

अगर आपका जिला इस सूची में शामिल है, तो भी जरूरी है कि आप अपनी पंचायत का नाम अलग से चेक कर लें, क्योंकि लाभ केवल अधिसूचित 653 पंचायतों तक ही सीमित है।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट कैसे देखें?

अपनी पंचायत का नाम इस सूची में है या नहीं, यह जानने के लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें —

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर उपलब्ध “कृषि इनपुट 2026-27 पंचायत सूची” (Krishi Input Panchayat List) वाले PDF लिंक पर क्लिक करें।
  3. PDF डाउनलोड होते ही उसमें अपने जिले और प्रखंड के अनुसार अपनी पंचायत का नाम खोजें।
  4. अगर आपकी पंचायत सूची में मौजूद है, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन के पात्र होंगे।

पंचायत लिस्ट का सीधा PDF लिंक आपको इस लेख के अंत में क्विक लिंक्स सेक्शन में मिल जाएगा।

Bihar Krishi Input Anudan 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए सभी दस्तावेज अपने पास तैयार रखें ताकि आवेदन बीच में अटके नहीं —

  • 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration Number)
  • आधार कार्ड, जो बैंक खाते से लिंक हो
  • रैयत किसानों के लिए: अद्यतन या वर्ष 2023-24, 2024-25 अथवा 2025-26 का LPC / लगान रसीद
  • गैर-रैयत (बटाईदार/वास्तविक खेतिहर) किसानों के लिए: स्वघोषित प्रमाण पत्र, जो वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित हो
  • OTP सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • सत्यापन हेतु अगल-बगल के दो किसानों के नाम

स्वघोषित प्रमाण पत्र का प्रारूप (फॉर्मेट) DBT पोर्टल पर ही उपलब्ध है, जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है।

Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026: आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को नीचे बहुत आसान स्टेप्स में समझाया गया है —

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in खोलें।
  2. ऑनलाइन सेवाएं चुनें — होम पेज के ऊपर नेवबार में “ऑनलाइन सेवाएं” पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में दिख रहे “कृषि इनपुट अनुदान 2026-27” लिंक को चुनें।
  3. आवेदन करें पर क्लिक करें — नया पेज खुलने पर वहां दी गई जानकारी पढ़ें और नीचे “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  4. पंजीकरण संख्या डालें — अपनी 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें और Search बटन दबाएं।
  5. फॉर्म भरें — स्क्रीन पर आपकी पंजीकरण विवरणी और आवेदन प्रपत्र दिखेगा। इसमें अपनी कुल जमीन, बाढ़ से प्रभावित रकबा और फसल की सही जानकारी भरें।
  6. श्रेणी चुनें — अपनी श्रेणी चुनें: स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, या स्वयं भूधारी + वास्तविक खेतिहर।
  7. पड़ोसी किसानों के नाम दर्ज करें — सत्यापन के लिए अगल-बगल के दो किसानों के नाम डालें। अगर आप वास्तविक खेतिहर हैं, तो जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक द्वारा सत्यापित स्वघोषित प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  8. OTP सत्यापन करें — CAPTCHA कोड भरें और “GET OTP” पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज कर सत्यापित करें।
  9. दस्तावेज अपलोड करें — अपनी श्रेणी के अनुसार जमीन से जुड़ा दस्तावेज (रसीद/जमाबंदी/LPC) अपलोड करें।
  10. सबमिट करें — सभी जानकारी दोबारा जांचने के बाद SUBMIT बटन दबाएं। सफल आवेदन के बाद आपको SMS के माध्यम से आवेदन संख्या मिलेगी, इसे संभाल कर रखें।

जरूरी सूचना: OTP सत्यापन के बिना आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। DBT पोर्टल को बायपास करने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश पर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration Number) कैसे पता करें?

अगर आपके पास 13 अंकों की पंजीकरण संख्या नहीं है, तो पहले उसे निकालना होगा। इसके लिए यह स्टेप्स फॉलो करें —

  1. dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और “किसान पंजीकरण” सेक्शन में “स्थिति” (Status) विकल्प पर क्लिक करें।
  3. नए पेज पर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
  4. लॉगिन करने पर, अगर आप पहले से पंजीकृत हैं, तो आपकी Farmer ID / Registration Number स्क्रीन पर दिख जाएगी।

आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे चेक करें?

  • आवेदन जमा करने के बाद आपकी जानकारी संबंधित कृषि समन्वयक के लॉगिन में सत्यापन के लिए चली जाती है।
  • कृषि समन्वयक 2 से 4 दिन के भीतर आपके दावे की जांच करते हैं।
  • जांच के बाद वे या तो आवेदन को स्वीकृत करेंगे, या किसी कारण के साथ अस्वीकृत करेंगे।
  • स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए मिल जाएगी।
  • आप dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर “आवेदन प्रिंट करें” विकल्प से अपनी आवेदन पावती (Acknowledgment) भी डाउनलोड कर सकते हैं।

जरूरी बातें, जिनका रखें विशेष ध्यान (Important Points)

  • इस योजना के लिए आवेदन करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता — पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है।
  • अनुदान की राशि सिर्फ आधार से लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी, इसलिए आवेदन से पहले लिंकिंग जरूर सुनिश्चित करें।
  • एक किसान परिवार से केवल एक ही सदस्य को अनुदान का लाभ मिलेगा।
  • फसल अवशेष (पुआल) जलाने वाले किसान इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
  • आवेदन की समय-सीमा बहुत कम (केवल एक सप्ताह) है, इसलिए देर न करें।
  • गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज लगाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है और आगे लीगल कार्रवाई भी हो सकती है।

आम गलतियाँ, जिनसे बचना जरूरी है (Common Mistakes)

  • बिना 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के आवेदन करने की कोशिश करना — पहले पंजीकरण संख्या निकालें।
  • आधार से लिंक न होने वाले बैंक खाते की जानकारी भरना, जिससे DBT फेल हो सकता है।
  • गैर-रैयत किसानों द्वारा स्वघोषित प्रमाण पत्र को प्रमाणित कराए बिना अपलोड करना।
  • OTP सत्यापन पूरा किए बिना फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करना।
  • अपनी पंचायत का नाम सूची में चेक किए बिना आवेदन करना, जबकि लाभ केवल अधिसूचित पंचायतों तक सीमित है।
📌 Bihar Krishi Input Anudan 2026 — Important Links
सीधे आवेदन करें (Direct Apply) Apply Now
आधिकारिक वेबसाइट Visit Website
किसान पंजीकरण संख्या चेक करें Check Status
नोटिफिकेशन PDF (22 सितंबर 2026) Download
पंचायत नाम सूची PDF Download
हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री) 18001801551

Bihar Krishi Input Anudan 2026: क्विक लिंक्स

लिंकविवरण
सीधे आवेदन करेंdbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से
आधिकारिक वेबसाइटdbtagriculture.bihar.gov.in
पंजीकरण संख्या चेक करेंdbtagriculture.bihar.gov.in पर “किसान पंजीकरण” सेक्शन
नोटिफिकेशन (22 सितंबर 2026)dbtagriculture.bihar.gov.in पर Instructions सेक्शन में उपलब्ध
पंचायत लिस्ट PDFdbtagriculture.bihar.gov.in पर Krishi Input Panchayat List
हेल्पलाइन नंबर18001801551 (टोल फ्री)

निष्कर्ष (Conclusion)

Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 उन किसानों के लिए बड़ी राहत है, जिनकी फसल अगस्त 2026 की बाढ़ से प्रभावित हुई है। योजना का लाभ सीमित समय (23 से 29 सितंबर 2026) और सीमित 18 जिलों, 84 प्रखंडों व 653 पंचायतों तक ही उपलब्ध है, इसलिए पात्र किसानों को बिना देरी किए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर लेना चाहिए। आवेदन से पहले अपनी पंचायत का नाम सूची में जरूर जांच लें और सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।

FAQs – Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026

1. Bihar Krishi Input Anudan 2026 के लिए आवेदन कब से कब तक किया जा सकता है?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2026 से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी किसानों के पास आवेदन करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करना बेहतर रहेगा।

2. Bihar Krishi Input Anudan में किसानों को कितनी राशि मिलेगी?
असिंचित (वर्षाश्रित) फसल क्षेत्र के लिए ₹8,500, सिंचित क्षेत्र के लिए ₹17,000 और शाश्वत/बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ने के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय है।

3. क्या इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को मिलेगा?
नहीं, यह योजना केवल उन 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों के किसानों के लिए है, जो अगस्त 2026 की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और जिनकी फसल में 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। बाकी क्षेत्रों के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. Bihar Krishi Input Anudan के लिए आवेदन कैसे करें?
dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर “ऑनलाइन सेवाएं” में “कृषि इनपुट अनुदान 2026-27” चुनें, अपनी 13 अंकों की पंजीकरण संख्या दर्ज करें, फॉर्म भरें, OTP से सत्यापित करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें।

5. क्या अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी?
जी हां, अनुदान की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

6. क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क देना होगा?
नहीं, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। यह पूरी तरह निःशुल्क प्रक्रिया है। किसी भी समस्या की स्थिति में किसान टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।

7. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पंचायत इस योजना में शामिल है या नहीं?
इसके लिए आपको dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध “कृषि इनपुट 2026-27 पंचायत सूची” वाला PDF डाउनलोड करना होगा। इस PDF में जिला और प्रखंड के अनुसार सूचीबद्ध सभी 653 पंचायतों के नाम दिए गए हैं। अपनी पंचायत का नाम खोजकर आप पुष्टि कर सकते हैं।

8. अगर मेरे पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो क्या करूं?
अगर आपके पास 13 अंकों की पंजीकरण संख्या नहीं है, तो dbtagriculture.bihar.gov.in पर “किसान पंजीकरण” सेक्शन में “स्थिति” विकल्प पर जाकर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगर आप पहले से पंजीकृत हैं तो आपकी पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर दिख जाएगी। अगर पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले नया किसान पंजीकरण कराना होगा।

9. गैर-रैयत (बटाईदार) किसान इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं?
गैर-रैयत किसानों को स्वघोषित प्रमाण पत्र भरना होगा, जिसे संबंधित वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक से प्रमाणित कराना अनिवार्य है। इस प्रमाणित दस्तावेज को ही आवेदन के दौरान अपलोड करना होगा।

10. आवेदन जमा करने के बाद अनुदान राशि आने में कितना समय लगेगा?
आवेदन जमा होने के बाद कृषि समन्वजक द्वारा 2 से 4 दिन के भीतर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद स्वीकृत आवेदकों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से अनुदान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसकी सूचना SMS से मिलेगी।

11. क्या एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना किसान परिवार (पति + पत्नी + अवयस्क बच्चे) के आधार पर लागू होती है। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को अनुदान का लाभ दिया जाएगा, भले ही परिवार के कई सदस्यों की जमीन प्रभावित हुई हो।

12. क्या फसल अवशेष (पुआल) जलाने वाले किसानों को अनुदान मिलेगा?
नहीं, अगर किसी किसान ने अपने खेत में पुआल जलाया है, तो उसे इस अनुदान योजना से वंचित कर दिया जाएगा। यह शर्त पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है।

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